Anti Drug Club की स्थापना (2024-25)
1. डॉ. राकेश मोहन नौटियाल नोडल अधिकारी
2. डॉ. दीपक राणा सदस्य
3. डॉ. प्रवीन सदस्य
महाविद्यालय के छात्र/छात्राएं
|
क्रम संख्या |
छात्र/छात्रा का नाम |
पिता का नाम |
कक्षा |
मोबाइल संख्या |
|
1. |
कुमारी शिवानी |
श्री राजेन्द्र सिंह |
बी.ए तृतीय वर्ष |
8218360981 |
|
2. |
श्री राधेश्याम जोशी |
श्री जयप्रकाश जोशी |
बी ए तृतीय वर्ष |
741769998 |
|
3. |
कुमारी डौली |
श्री जयप्रकाश जोशी |
बी ए तृतीय वर्ष |
6398137195 |
|
4. |
कुमारी मीना |
श्री राजेन्द्र सिंह |
बी ए द्वितीय वर्ष |
7500201706 |
|
5. |
कुमारी सन्तोशी |
श्री शम्भु |
बी ए द्वितीय वर्ष |
7817975105 |
|
6. |
कुमारी अंजलि |
श्री हुकुम सिंह |
बी ए द्वितीय वर्ष |
8273407738 |
|
7. |
कुमारी पार्वती |
श्री आनन्द सिंह |
बी ए द्वितीय वर्ष |
9389695369 |
|
8. |
श्री सचिन लाल |
श्री रतन लाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
9149047487 |
|
9. |
कुमारी कोमल |
श्री मस्तलाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
7895403256 |
|
10. |
कुमारी साक्षी भट्ट |
श्री सुरेन्द्र दत्त भट्ट |
बी ए प्रथम वर्ष |
952868345 |
Anti Drug Club की स्थापना (2025-26)
1. डॉ. राकेश मोहन नौटियाल नोडल अधिकारी
2. डॉ. दीपक राणा सदस्य
3. डॉ. प्रवीन सदस्य
महाविद्यालय के छात्र/छात्राएं
|
क्रम संख्या |
छात्र/छात्रा का नाम |
पिता का नाम |
कक्षा |
मोबाइल संख्या |
|
1. |
कुमारी शिवानी |
श्री राजेन्द्र सिंह |
बी.ए चतुर्थ वर्ष |
8218360981 |
|
2. |
कुमारी मीना |
श्री राजेन्द्र सिंह |
बी.ए तृतीय वर्ष |
7500201706 |
|
3. |
कुमारी सन्तोशी |
श्री शम्भु |
बी.ए तृतीय वर्ष |
7817975105 |
|
4. |
कुमारी अंजलि |
श्री हुकुम सिंह |
बी.ए तृतीय वर्ष |
8273407738 |
|
5. |
कुमारी पार्वती |
श्री आनन्द सिंह |
बी.ए तृतीय वर्ष |
9389695369 |
|
6. |
श्री सचिन लाल |
श्री रतन लाल |
बी ए द्वितीय वर्ष |
9149047487 |
|
7. |
कुमारी कोमल |
श्री मस्तलाल |
बी ए द्वितीय वर्ष |
7895403256 |
|
8. |
कुमारी साक्षी भट्ट |
श्री सुरेन्द्र दत्त भट्ट |
बी ए द्वितीय वर्ष |
952868345 |
|
9. |
कुमारी मानसिका |
श्री नत्थीलाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
9568307169 |
|
10. |
श्री सौरभ सिंह ` |
श्री नत्थी सिंह |
बी ए प्रथम वर्ष |
6395723340 |
Anti Drug Club की स्थापना (2026-27)
1. डॉ. राकेश मोहन नौटियाल नोडल अधिकारी
2. डॉ. दीपक राणा सदस्य खेल
3. डॉ. प्रवीन सदस्य रेड्क्रोस
4. डॉ. बीना रानी सदस्य एन एस एस
महाविद्यालय के छात्र/छात्राएं
|
क्रम संख्या |
छात्र/छात्रा का नाम |
पिता का नाम |
कक्षा |
मोबाइल संख्या |
|
1. |
श्री सचिन लाल |
श्री रतन लाल |
बी ए तृतीय वर्ष |
9149047487 |
|
2. |
कुमारी कोमल |
श्री मस्तलाल |
बी ए तृतीय वर्ष |
7895403256 |
|
3. |
कुमारी साक्षी भट्ट |
श्री सुरेन्द्र दत्त भट्ट |
बी ए तृतीय वर्ष |
952868345 |
|
4. |
कुमारी मानसिका |
श्री नत्थीलाल |
बी ए द्वितीय वर्ष |
9568307169 |
|
5. |
श्री सौरभ सिंह ` |
श्री नत्थी सिंह |
बी ए द्वितीय वर्ष |
6395723340 |
|
6. |
कुमारी दीपिका |
श्री महावीर सिंह महर |
बी ए द्वितीय वर्ष |
|
|
7. |
कुमारी मीनाक्षी |
श्री जीत सिंह |
बी ए प्रथम वर्ष |
9368281646 |
|
8. |
कुमारी साक्षी |
श्री राम लाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
7456023433 |
|
9. |
कुमारी हिमांशी |
श्री भोला लाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
8279475791 |
|
10. |
कुमारी वर्षा |
श्री भागु लाल |
बी ए प्रथम वर्ष |
8279362969 |
राजकीय महाविद्यालय कमान्द
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
एंटी-ड्रग नीति (Anti-Drug Policy)
नशा मुक्त एवं स्वस्थ शैक्षणिक परिसर नीति
1. प्रस्तावना (Preamble)
राजकीय महाविद्यालय कमान्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, स्वस्थ जीवनशैली तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय का मानना है कि नशे की प्रवृत्ति विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धियों, पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
महाविद्यालय नशीले पदार्थों, मादक द्रव्यों एवं तंबाकू उत्पादों के दुरुपयोग के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाता है। इस नीति का उद्देश्य महाविद्यालय परिसर को पूर्णतः नशामुक्त बनाना तथा विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।
महाविद्यालय भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालितनशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) की भावना एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा।
2. नीति के उद्देश्य (Objectives)
इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. महाविद्यालय परिसर को नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध वितरण से मुक्त रखना।
2. विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
3. युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली, आत्मानुशासन एवं सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना।
4. नशे की लत से प्रभावित विद्यार्थियों को परामर्श एवं पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
5. विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता से नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देना।
6. राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान एवं राज्य सरकार के नशामुक्ति संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
7. नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री, वितरण एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु संबंधित प्रशासनिक एवं कानूनी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
3. नीति का कार्यक्षेत्र (Scope of Policy)
यह नीति महाविद्यालय के निम्नलिखित क्षेत्रों एवं गतिविधियों पर लागू होगी:
· महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाएँ।
· पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं कार्यालय।
· खेल मैदान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थल।
· राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं अन्य छात्र गतिविधियाँ।
· शैक्षणिक भ्रमण, शिविर एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
· महाविद्यालय की ओर से आयोजित बाहरी शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ।
यह नीति महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं परिसर में आने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों पर लागू होगी।
4. प्रतिबंधित गतिविधियाँ (Prohibited Activities)
महाविद्यालय परिसर में निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी:
1. किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थों एवं नशीले द्रव्यों का सेवन।
2. नशीले पदार्थों का भंडारण, बिक्री, वितरण एवं तस्करी।
3. तंबाकू, गुटखा, पान मसाला एवं अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का सेवन।
4. महाविद्यालय परिसर में शराब एवं अन्य मादक पेय पदार्थों का सेवन एवं अनधिकृत प्रवेश।
5. विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करना अथवा बाध्य करना।
6. महाविद्यालय परिसर में नशीले पदार्थों के प्रचार-प्रसार एवं बिक्री से संबंधित गतिविधियाँ।
7. किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करती हो।
चिकित्सकीय आवश्यकता के अंतर्गत विधिसम्मत रूप से निर्धारित दवाओं का उपयोग इस प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आएगा।
5. एंटी-ड्रग समिति / नशामुक्ति समिति (Anti-Drug Committee)
महाविद्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में एंटी-ड्रग समिति का गठन किया जाएगा।
समिति की प्रस्तावित संरचना:
1. प्राचार्य – अध्यक्ष।
2. वरिष्ठ प्राध्यापक – सदस्य।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य।
4. महिला प्राध्यापक – सदस्य।
5. अन्य प्राध्यापक – सदस्य।
6. शारीरिक शिक्षा प्रभारी – सदस्य (यदि उपलब्ध हों)।
7. विद्यार्थी प्रतिनिधि – सदस्य।
8. स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अथवा पुलिस विभाग के प्रतिनिधि – आवश्यकतानुसार आमंत्रित सदस्य।
समिति के प्रमुख कार्य:
- महाविद्यालय में नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करना।
- नशे की रोकथाम हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।
- नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- नशे से प्रभावित विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें उचित परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं नशामुक्ति केंद्रों से समन्वय स्थापित करना।
- प्राप्त शिकायतों एवं घटनाओं का अभिलेखीकरण करना।
- नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना।
6. जागरूकता एवं निवारक गतिविधियाँ (Awareness and Preventive Measures)
महाविद्यालय विद्यार्थियों में नशे के विरुद्ध सकारात्मक चेतना विकसित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करेगा:
1. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
2. नशे के दुष्प्रभावों पर व्याख्यान, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन।
3. नशामुक्ति विषय पर पोस्टर, निबंध, स्लोगन एवं भाषण प्रतियोगिताएँ।
4. नशामुक्ति जागरूकता रैली एवं जनजागरूकता अभियान।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।
6. अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस (26 जून) के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।
7. नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को ई-शपथ दिलाना।
8. महाविद्यालय परिसर में नशामुक्ति संबंधी पोस्टर एवं सूचना-पट्ट लगाना।
9. विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
10. योग, ध्यान, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
7. परामर्श एवं पुनर्वास व्यवस्था (Counselling and Rehabilitation)
महाविद्यालय का दृष्टिकोण केवल दंडात्मक न होकर सुधारात्मक एवं सहयोगात्मक भी होगा।
नशे की आदत से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएँगी:
1. आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श की सुविधा।
2. प्रशिक्षित परामर्शदाता अथवा स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करना।
3. संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों एवं नशामुक्ति केंद्रों में उपचार हेतु मार्गदर्शन।
4. विद्यार्थियों की निजता एवं गरिमा का सम्मान।
5. पुनर्वास के पश्चात विद्यार्थियों को पुनः सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने में सहयोग।
नशे की लत से प्रभावित विद्यार्थी को सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसकी स्थिति को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
8. अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)
महाविद्यालय परिसर में नशीले पदार्थों के अवैध सेवन, भंडारण, बिक्री एवं वितरण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की प्रकृति निम्नलिखित हो सकती है:
1. संबंधित व्यक्ति को चेतावनी देना।
2. प्रकरण की प्रारंभिक जाँच करना।
3. महाविद्यालय के लागू अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई करना।
4. गंभीर मामलों में सक्षम प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सूचित करना।
5. अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी के मामलों में संबंधित कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रकरण अग्रसारित करना।
किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से पूर्व उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की जाँच तथा संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा।
9. शिकायत एवं सूचना व्यवस्था (Complaint and Reporting Mechanism)
महाविद्यालय में नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री अथवा वितरण से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी निम्न माध्यमों से दी जा सकती है:
· प्राचार्य को लिखित शिकायत।
· एंटी-ड्रग समिति के किसी सदस्य को सूचना।
· महाविद्यालय की शिकायत पेटिका।
· स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन।
· राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर:
राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446
MANAS – राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933
· शिकायतकर्ता की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा। आपातकालीन अथवा गंभीर मामलों में संबंधित सक्षम अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाएगी।
10. राष्ट्रीय सेवा योजना एवं सामुदायिक सहभागिता (NSS and Community Participation)
महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई नशामुक्ति अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
इसके अंतर्गत:
1. गोद लिए गए गाँवों में नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाना।
2. ग्रामीण युवाओं एवं अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करना।
3. नशामुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक एवं जनजागरूकता रैली आयोजित करना।
4. नशे के दुष्प्रभावों पर ग्राम सभाओं एवं सामुदायिक बैठकों में चर्चा करना।
5. स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से अभियान संचालित करना।
11. निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)
एंटी-ड्रग समिति द्वारा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाएगी।
इसके लिए:
· वार्षिक नशामुक्ति कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
· आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का अभिलेख रखा जाएगा।
· विद्यार्थियों की सहभागिता का विवरण संधारित किया जाएगा।
· प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
· प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
12. नीति की समीक्षा एवं संशोधन (Review and Amendment)
महाविद्यालय प्रशासन इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करेगा। भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तराखण्ड शासन एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।
13. निष्कर्ष (Conclusion)
राजकीय महाविद्यालय कमान्द का विश्वास है कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। नशे से मुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त एवं समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
महाविद्यालय केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारा संकल्प है – नशामुक्त परिसर, स्वस्थ विद्यार्थी और सशक्त समाज।
एंटी ड्रग कार्यक्रम अगस्त 2025 : अगस्त २०२५
एंटी ड्रग कार्यक्रम नोव्म्बेर 2025 : नवम्बर 2025